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पर्युषण पर्व पर मांस बंदी मुद्दा बातचीत से हल करे- मुंबई हाईकोर्ट
May14,2017
मुंबई मनपा और राज्य सरकार को छ सप्ताह का समय दिया
मुंबई।
मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है,कि जैन समुदाय के पवित्र पर्युषण पर्व के दौरान मांस बंदी मुद्दा बातचीत से सुलझाए।न्यायमूर्ति अनूप मोहता के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने 11 मई को मांस बंदी मुद्दे पर टिप्पणी करते हुये कहा कि बेहतर होगा कि इस मुद्दे मुद्दा मुंबई महानगरपालिका और राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों और समुदाय के प्रतिनिधियों से आपसी बातचीत कर मामले को सुलझाने हेतु योग्य नीति अपनाए। खंडपीठ ने बॉम्बे मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए छ सप्ताह का समय दिया हैं।ज्ञात रहे मुंबई महानगर पालिका और ऱाज्य सरक़ार कि ओर से ज़ारी परिपत्र के अनुसार जैन समुदाय के पवित्र पर्युषण पर्व दौरान मांस बंदी रखने का आदेश जारी हुआ।पर बॉम्बे मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका के कारण इसके अमल पर स्टे का ओर्डर माननीय हाई कोर्ट ने दिया था। ध्यान रहे भगवान महावीर जयंती पर कत्लखाने खुले रखने के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा में विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार से इस मामले में दखल देकर तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की थी।जिस पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सकारात्मक रुख जताया था। आगामी अगस्त माह में जैन समुदाय का पवित्र पर्युषण पर्व आने वाला है,जैन समाज की नजरे भी इस मामले पर टिकी हुई है।
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